नए प्रावधान के अनुसार एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य – मनोहर लाल

219 युवाओं का इजरायल में रोजगार के लिए हुआ चयन, 1 लाख रुपए से अधिक मिलेगा वेतन

चंडीगढ़, 27 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाली मैनपॉवर में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसी-ए की 16 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 15.64 प्रतिशत और बीसी-बी की 11 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध 11.4 प्रतिशत मैनपॉवर है। इसके अलावा, 20.63 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।       

 मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे।        

श्री मनोहर लाल ने कहा कि वास्तव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई पक्की भर्ती नहीं है, ये केवल अस्थाई तौर पर कार्य के लिए रखे जाते हैं। इसके तहत रखे जाने वाले लोगों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती, जिसमें आरक्षण की गणना की जा सके। ये तो विभाग अनुसार आवश्यकता के अनुरूप रखे जाते हैं। फिर भी सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित क्रमश: 20 से 27 प्रतिशत का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा कर लिया जाता है।       

उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। निजी उद्योगों को निगम पर पंजीकृत डाटा में से उनकी मांग के अनुसार युवाओं की सूची उपलब्ध करवा दी जाती है, उसके बाद उद्योग अपने अनुसार युवाओं को नौकरी देते हैं।        

श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा निगम के पोर्टल पर मैनपॉवर की मांग भेजी जाती है, उसके अनुरूप निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंकों के आधार पर युवाओं का चयन करके विभागों को सूची भेज दी जाती है। हालांकि, कभी-कभी विभाग अपनी कर्मचारियों की मांग में बदलाव कर देते हैं, जिस कारण चयनित युवाओं को संबंधित विभाग ज्वाइंन नहीं करवा पाते। अब सरकार कोशल रोजगार निगम के पोर्टल को एचआरएमएस के साथ एकीकृत कर रही है। अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि विभाग अपनी मैनपॉवर की मांग में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे युवाओं के चयन से पहले कर सकते हैं। एक बार युवाओं का चयन हो गया तो विभाग को अनिवार्य रूप से उन्हें ज्वाइन करवाना पड़ेगा।        

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विदेश सहयोग विभाग के सहयोग से हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल के माध्यम से युवाओं का पंजीकरण करवाया गया है। इनमें इजरायल के लिए भी आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन किया गया है। इनके पासपोर्ट की वैरिफिकेशन चल प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद वे इजरायल जाएंगे। ये सब कार्य इजरायल सरकार और राष्टीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन युवाओं को इजरायल में लगभग 1 लाख रुपये से अधिक वेतन पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इन युवाओं के लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था की गई है।

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