जनता को मिलेगा त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय
पंचकूला। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLSA) पंचकूला की सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपर्णा भारद्वाज ने जानकारी दी कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (HALSA) के निर्देशानुसार 3वीं राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 को जिला न्यायालय परिसर पंचकूला व उपमंडलीय न्यायालय कालका में आयोजित होगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य है—विवादों का त्वरित, सौहार्दपूर्ण और किफायती निपटारा करना, जिससे मुकदमों का बोझ घटे और समाज में मेल-मिलाप व सुलह की संस्कृति को बढ़ावा मिले। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर व मिनी सचिवालय स्थित डीसी ऑफिस में हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं, जिन्हें पैरा लीगल वालंटियर (PLVs) संचालित करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा विवाद निपटाने का लक्ष्य
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचकूला की स्वीकृति से पंचकूला व कालका में न्यायिक अधिकारियों की अलग-अलग पीठें गठित की गई हैं। उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक विवाद समझौते के माध्यम से निपटें, जिससे वादियों का समय व खर्च बचे और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत हो।
जनजागरूकता अभियान
नगर निगम कार्यालय के LED स्क्रीन पर लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान संबंधी संदेश चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें।
बैंकों व बीमा कंपनियों से बैठकें
लोक अदालत की तैयारी में बैंक प्रबंधकों, बीमा कंपनियों व संबंधित विभागों के साथ बैठकें हुई हैं, ताकि ऋण, वसूली व बीमा दावों से जुड़े मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा हो सके। विशेष ध्यान म्यूटेशन (नामांतरण) मामलों पर दिया जा रहा है और इसके लिए तहसीलदार पंचकूला से भी बैठक की गई है।
लोक उपयोगिता सेवाओं के विवाद भी सुलझेंगे
स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं) के चेयरमैन के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया गया कि सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मामलों का भी निपटारा इस लोक अदालत में हो।
अंत में अपर्णा भारद्वाज ने जनता, अधिवक्ताओं और वादियों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और विवादों को आपसी सहमति से हल करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल एक कानूनी पहल नहीं, बल्कि समाज में संवाद, समझदारी और मेल-मिलाप को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।








