चंडीगढ़, 05 जुलाई-हरियाणा सरकार ने  श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।

अब ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केंद्रीय अधिनियम 37) के उपबंधों के अधीन ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा।

इसी प्रकार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 63) के तहत कारखाना लाइसेंस और लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अंतर्गत दुकान पंजीकरण के लिए केवाईसी के आधार पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। यदि केवाईसी अमान्य है, तो पंजीकरण एक दिन में किया जाएगा; जबकि केवाईसी मान्य होने पर इसे 15 दिनों में करना अनिवार्य होगा।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1966 का केंद्रीय अधिनियम 27) के तहत नियोजित प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अब 30 दिनों में करना होगा। इसी तरह, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्त ) अधिनियम, 1979 (1979 का केंद्रीय अधिनियम 30) के उपबंधों के अधीन मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए 30 दिन  और बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को वितरित करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी,  प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और  द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Share via
Copy link