राम रहीम ने इलेक्शन से पहले मांगी पैरोल …………. चुनाव आयोग बोला, ऐसी क्या इमरजेंसी ?

हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मतदान के लिये कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सरकार से 21 दिन की पैरोल की अर्जी लगाई है

चंडीगढ़, 29 सितंबर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की मांग की है । राम रहीम की पैरोल पर रिहाई की अर्जी प्रदेश सरकार ने प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी. इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी क्या इमरजेंसी की स्थिति है जिसके तहत गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जाए।

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर 21 दिन की पैरोल की मांग की है । बता दें कि रहीम अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप करने के आरोप में सुनारिया जे ल में बंद हैं, उन्हें 20 साल के कारावास की सजा मिली है । गौरतलब है कि, राम रहीम को पिछले महीने ही 21 दिन की फरलो दी गई थी, एक बार फिर उन्होंने 21 दिन की पैरोल मांगी है. ऐसे में प्रदेश में चुनावों के चलते आचार संहिता लागू है, जिसके कारण राज्य सरकार ने राम रहीम के निवेदन को मुख्य चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया।

मामले में हरियाणा मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य सरकार से पूछा है कि डेरा प्रमुख को पैरोल पर रिहा करने के लिए क्या इमरजेंसी परिस्थिति है? दरअसल, कानून के मुतबिक, चुनावों के दौरान यदि किसी कैदी को आपातकालीन परिस्थिति में पैरोल पर रिहा करना जरूरी है, तो इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी की इजाजत ली जाती है । अब राम रहीम के मामले में चुनाव आयोग की तरफ से इमरजेंसी पूछी गई है । हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल जवाब दाखिल करना बाकी है।

बाबा राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के मामले में और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में सितंबर 2017 में 20-20 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी । डेरा प्रमुख को जेल गए अभी 7 साल हुए हैं. इस दौरान वह 10 दफा जेल से पैरोल पर बाहर आ चुका है, वह अब तक 255 दिन यानी आठ महीने से ज्यादा समय जेल से बाहर बिता चुका है।

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