महेंद्रगढ़ में भी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन, यात्रियों को हुई परेशानी, ज्ञापन दिया भारत सारथी/ कौशिक नारनौल। लोकसभा में पेश किए गए नए परिवहन बिल और नियमों के विरोध में सोमवार को नारनौल व महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस ऑपरेटर और ट्रक यूनियन द्वारा हड़ताल रखी गई। हड़ताल के कारण प्राइवेट बसें नहीं चली। जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रकों के पहिए थमने से भी व्यापार पर असर पड़ेगा। महेंद्रगढ़ में एसडीएम सुपरीटेंडेंट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। निजी बस संचालक संघ के प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि लोकसभा में जो नया परिवहन बिल पेश किया गया है उसमें कोई भी व्यक्ति चालक नहीं बन सकता। इस नए परिवहन एक्ट के विरोध में आज जिला भर के निजी बस संचालक व ट्रक चालकों ने हड़ताल रखी है। उन्होंने कहा कि चालकों के लिए बहुत अधिक नियम बना दिए गए हैं 7 साल तक की सजा के अलावा अन्य कड़े नियम बनाए गए हैं। जिसके चलते चालकों में रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार को चालकों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के सख्त बिल पेश करने से कोई भी व्यक्ति रोड पर वाहन नहीं चल पाएगा। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष सुंदरलाल ने बताया कि आज जिला महेंद्रगढ़ के ड्राइवर हड़ताल पर रहे। जिसके चलते निजी बसें नहीं चली और ट्रैकों के भी पहिए थमे रहे। चालकों ने सरकार के नए कानून को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जसवीर, हरपाल, ललित, विक्रम, रोशन लाल व मनोज सहित अनेक ड्राइवर मौजूद रहे। उधर महेंद्रगढ़ में केंद्र सरकार के हिट एंड रन के कानून के विरोध में निजी बस ड्राइवरों ने तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। इससे पहले सभी निजी बस ड्राइवर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। जहां प्रधानमंत्री के नाम का एसडीएम को ज्ञापन सौपने गए। लेकिन एसडीएम छुट्टी पर होने के कारण सुपरिंटेंडेंट सुदेश पूनिया को ज्ञापन सौंपा। महेंद्रगढ़ में निजी अंडर एसटी परमिट सोसाइटी महेंद्रगढ़- रेवाड़ी रूट के प्रधान वीर सिंह उर्फ धोलू ने ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन का जो नया कानून बनाया है उसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। यह कानून सरासर गलत बनाया गया है। इसको केंद्र सरकार वापस ले। इसके विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल शुरू की है। बसों को स्टैंड में खड़ा कर हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हिट एंड रन के नए कानून में दोषी ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख जमाने का प्रावधान किया गया है। इसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके पर रुकता है तो लोग उसे मारते पीटते हैं। उसे मजबूरी में भागना पड़ता है। पुराने प्रावधान में हिट एंड रन केस में ड्राइवर की थाने में जमानत हो जाती थी। उसे अधिकतर 2 साल की सजा होती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार अगर 3 दिन में इस कानून को वापस नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। Post navigation नववर्ष पर गुजवि कुलपति की घोषणा ….. दस नये पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे निमंत्रण देने का कार्य शुरू, राम भक्तों ने वाल्मिकी परिवारों से की निमंत्रण देने की शुरूआत