चंडीगढ़, 9 मई – मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमे आज यहां हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 और हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) नियम, 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।                       

 इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2023 कहा जा सकता है। हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) संशोधित नियम, 2023 को अब  1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माना जाएगा।           

हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2016 के नियम 16 (1) के दूसरे प्रावधान को मूल नियमों में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारी को पहली सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अनुदान की तिथि से  (एक जनवरी 2016 और एसीपी नियमों की अधिसूचना की तारीख यानी 28.10.2016 के बीच) या 1 जुलाई, 2016 से संशोधित वेतन संरचना में स्विच करने का विकल्प प्रदान नहीं करना था। यह प्रावधान कर्मचारियों के लिए लाभकारी नहीं था।           

इस विकृति को दूर करने के लिए, संबंधित कर्मचारियों को होने वाली अनुचित कठिनाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2016 के नियम 16 (1) के तहत स्पष्टीकरण-3 को हटाने का निर्णय लिया था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने एचसीएस (एसीपी) नियम, 2023 से जुड़ी अनुसूची-आईए में परिभाषित संशोधित कार्यात्मक वेतन स्तर के अनुरूप सुनिश्चित कैरियर प्रगति की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

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