डीसी निशांत कुमार यादव ने दी जानकारी, जिला में कलेक्टर रेट की अलग-अलग श्रेणी में 10 से 30 फीसदी तक किया बदलाव

गुरुग्राम, 03 अप्रैल। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशानुसार गुरुग्राम जिला में वर्ष 2023-24 के लिए नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए है। डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नए कलेक्टर रेट के अनुसार ही वसीकाएं पंजीकृत की जाएंगी और नई दरों को वेब हेलरिस पर भी अपलोड कर दिया गया है।

डीसी ने बताया कि गुरुग्राम जिला में वर्ष 2023-24 के लिए कलेक्टर रेट को जिला की तहसील व उपतहसील नामतः गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, मानेसर, वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर व हरसरूके क्षेत्र में कृषि भूमि, रिहायशी, व्यावसायिक, एचएसवीपी व लाइसेंस कॉलोनी के कलेक्टर रेट में 10 से 30 फीसदी तक बदलाव किया गया है। निर्धारित रेट की जानकारी सभी तहसील व जिला की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

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